CG News : छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अपने एक आदेश में अंबेडकर अस्पताल में पदस्थ कंपाउंडर को छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रार नियुक्त किया है। यह आदेश देश में अपनी तरह का अनूठा है और इस पर इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन (IPA) ने विभागीय सचिव को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है।
IPA का कहना है कि यह आदेश फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) के नियमों का उल्लंघन है। PCI के नियमों के अनुसार, फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रार फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा धारक होना चाहिए। कंपाउंडर के पास फार्मेसी की कोई योग्यता नहीं है, इसलिए उन्हें रजिस्ट्रार नहीं बनाया जा सकता है।
IPA ने विभाग से आग्रह किया है कि वह इस आदेश को वापस ले। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया, तो वह कानूनी कार्रवाई करेगा।