छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कोविड-19 संबंधी नियमों के उल्लंघन के एक मामले में गौतम बुद्ध नगर जिला अदालत से सोमवार को जमानत मिल गई।
यह मामला तब सामने आया था जब भूपेश बघेल वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-113 में कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए प्रचार किया था। इस दौरान उन्होंने बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना प्रचार किया था। इस मामले में पुलिस ने भूपेश बघेल के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था और अदालत ने भूपेश बघेल को तलब किया था। सोमवार को भूपेश बघेल ने अदालत में सरेंडर किया और जमानत की अर्जी दाखिल की। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी।
जमानत के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि यह मामला राजनीतिक द्वेष का शिकार था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और न ही उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया है।