रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) रायपुर ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जनवरी से अब तक 24 प्रदूषणकारी उद्योगों की बिजली काटने या उत्पादन बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जबकि 23 उद्योगों को नोटिस जारी किए गए हैं।
बिना तारपोलिन कवर किए कच्चे माल, उत्पाद या ठोस अपशिष्ट का परिवहन करने वाले 47 उद्योगों और संस्थानों पर 21 लाख 81 हजार 574 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि लगाई गई है। इसके अलावा कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण और नगर निगम क्षेत्र में ईंट भट्टों पर भी कार्रवाई की गई है।
पर्यावरण संरक्षण मंडल के अनुसार जनवरी से नवंबर 2025 के बीच रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा, बीरगांव, सरोरा सहित आसपास के इलाकों में वायु एवं जल प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान 27 उद्योगों पर कुल 57 लाख 80 हजार 125 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई है।
मंडल ने बताया कि उल्लंघनकारी उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इस माह 16 तारीख तक 4 उद्योगों को नोटिस और 1 उद्योग को उत्पादन बंद या बिजली विच्छेदन के निर्देश दिए गए हैं, जबकि 2 उद्योगों पर 2 लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

