रायपुर/बिलासपुर, 8 दिसंबर 2025: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में सोमवार को बहस पूरी हुई। चैतन्य ने ED की 18 जुलाई की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। वे 144 दिनों से रायपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं।
ED ने दावा किया कि चैतन्य ने 2019-2022 के 2161 करोड़ के घोटाले में 16.70 करोड़ की अवैध कमाई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स से सफेद की। गिरफ्तारी के बाद ED कोर्ट ने जमानत खारिज की थी। हाईकोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया था। चैतन्य के वकील बोले, “गिरफ्तारी अवैध, जांच प्रभावित नहीं।” ED पक्ष: “जांच जारी, रिहा करने से सबूत नष्ट।”
फैसला अगले सप्ताह संभावित। परिवार ने कहा, “न्याय की उम्मीद।” मामला राजनीतिक रंग ले चुका।

