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शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत

CG News | रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी और ईओडब्ल्यू से जुड़े मामलों में सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। करीब 168 दिनों बाद चैतन्य बघेल जेल से बाहर आएंगे।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 26 दिसंबर को इस मामले में करीब 29,800 पन्नों का अंतिम चालान कोर्ट में पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 82 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित उनके निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। जांच एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर की एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं शामिल हैं।

ईडी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शराब घोटाले से राज्य को भारी राजस्व नुकसान हुआ और लगभग 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई लाभार्थियों तक पहुंचाई गई। इस घोटाले में राजनेता, आबकारी विभाग के अधिकारी और कारोबारी शामिल बताए गए हैं। अब तक इस मामले में कई बड़े नामों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि आबकारी विभाग के 28 अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

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