रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला (Liquor Policy Scam) मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को विशेष कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड की अवधि 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। इस फैसले के बाद, चैतन्य बघेल की दिवाली जेल में ही मनेगी।
कब तक बढ़ी रिमांड और क्या है आरोप?
• न्यायिक रिमांड अवधि: कोर्ट ने चैतन्य बघेल की रिमांड 29 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी है। उन्हें अब इस तारीख तक जेल में ही रहना होगा।
• गिरफ्तारी: चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 18 जुलाई 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) मामले में गिरफ्तार किया था, और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं। बाद में EOW/ACB ने भी उन्हें गिरफ्तार किया था।
• मुख्य आरोप: चैतन्य बघेल पर आरोप है कि उन्होंने कथित शराब घोटाले से हुई ₹1,000 करोड़ की अवैध कमाई को चैनलाइज करने में मदद की। ईडी का आरोप है कि इस घोटाले से प्राप्त ₹16.70 करोड़ की राशि का उपयोग उनके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, विट्ठल ग्रीन (बघेल डेवलपर्स), में किया गया था।