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छत्तीसगढ़ में बिल्डिंग निर्माण के नियमों में बदलाव, ग्राउंड कवरेज बढ़कर 40% हुई

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आवासीय और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। ग्राउंड कवरेज एरिया को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बदलाव छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 24 साल बाद पहली बार हुआ है। अब तक बिल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट के कुल क्षेत्रफल की 70 प्रतिशत जमीन पार्क, रोड, और अन्य सुविधाओं के लिए छोड़नी पड़ती थी, लेकिन अब यह सीमा घटकर 60 प्रतिशत हो गई है।

नए नियमों के अनुसार, बिल्डर अब 40 प्रतिशत प्लॉट एरिया में मकान या फ्लैट का निर्माण कर सकेंगे। साथ ही, हाईराइज इमारतों के लिए सड़क की चौड़ाई के आधार पर मंजूरी के मानक भी संशोधित किए गए हैं। यदि सड़क की चौड़ाई 12.5 मीटर तक है, तो बिल्डरों को अब 8 मंजिल तक कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी जाएगी। पहले यह सीमा केवल 5-6 मंजिल की होती थी।

इन बदलावों से सबसे ज्यादा लाभ मिडिल क्लास परिवारों को मिलेगा। निर्माण लागत कम होने की वजह से मकानों और फ्लैट्स की कीमतें घटेंगी, जिससे आम जनता के लिए घर खरीदना आसान हो जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस संशोधन को राज्य सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है।

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