Ambikapur : छत्तीसगढ़ में 2023 में नियुक्त हुए बीएडधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के आदेश के बाद प्राथमिक शालाओं में बीएड धारियों को अपात्र घोषित कर दिया गया है। कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा के लिए केवल डीएड धारियों को योग्य माना है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 3 हजार बीएडधारी सहायक शिक्षक सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी नौकरी कभी भी समाप्त हो सकती है।
बीएडधारियों ने निकाली पद यात्रा
15 महीने से प्राथमिक शालाओं में सेवाएं दे रहे बीएडधारी सहायक शिक्षकों ने अपनी नौकरी बचाने और सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। उन्होंने अंबिकापुर से रायपुर तक पद यात्रा शुरू की है। उनकी मांग है कि सरकार बीच का रास्ता निकालते हुए उन्हें समायोजित करे और उनकी नौकरी सुरक्षित रखे।
शिक्षकों की अपील
बीएडधारी शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने नियमों के अनुसार नियुक्ति पाई थी और 15 महीने से पूरी निष्ठा के साथ बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। शिक्षकों ने सरकार से अपील की है कि वे उनकी सेवा को सुरक्षित रखने के लिए कोई समाधान निकालें।