रायपुर। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सहायक शिक्षक के 2855 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के अनुपालन में लोक शिक्षण संचालनालय ने बस्तर और सरगुजा संभाग के बीएड धारक सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देशानुसार की गई है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डीएड अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश पहले ही जारी कर दिए थे।
इस फैसले से बीएड अभ्यर्थियों की सहायक शिक्षक की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया। 19 दिसंबर से बीएड सहायक शिक्षक नवा रायपुर तूता धरना स्थल पर समायोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। धरना जारी रहने के बावजूद सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर शिक्षकों ने जल सत्याग्रह भी शुरू किया था।
हालांकि, अब लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में बीएड सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जिससे यह मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है।
