रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में अमानक डेयरी एनालॉग (गैर-दुग्ध) उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है।
प्रतिबंध उन उत्पादों पर लागू होगा, जिनमें दूध की जगह वनस्पति वसा, तेल या अन्य गैर-दुग्ध सामग्री का उपयोग किया जाता है और जिन्हें असली दुग्ध उत्पाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि, फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज़ और मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे मानकीकृत उत्पाद इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे।
यह आदेश एक वर्ष तक या भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा अंतिम नियम जारी होने तक प्रभावी रहेगा।

