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छत्तीसगढ़ में जनविश्वास विधेयक पारित: छोटे उल्लंघनों पर अब नहीं होगा आपराधिक केस, केवल जुर्माना

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन जनविश्वास विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे “विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़” की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए भारतीय न्याय संहिता की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश के बाद दूसरा राज्य बन गया है जिसने यह विधेयक पारित किया है।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि जनविश्वास विधेयक का मकसद राज्य में व्यापार और रोजगार को आसान बनाना है। साथ ही, यह गैर-अपराधिक श्रेणी के मामूली तकनीकी उल्लंघनों पर अदालतों में मुकदमेबाजी की बजाय केवल जुर्माना लगाने की व्यवस्था करता है। इससे व्यापारियों और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और न्यायिक व्यवस्था पर से अनावश्यक बोझ भी कम होगा।

क्या है विधेयक की खास बातें?

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