बस किराये में हेराफेरी का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया दो हफ्ते का समय

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बस किराया पारदर्शिता को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने बताया कि मामला कैबिनेट के विचाराधीन है और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने सरकार को दो हफ्ते का समय देते हुए अगली सुनवाई 17 मार्च 2025 को निर्धारित की है।

दरअसल, हाईकोर्ट ने सिटी बसों के बंद होने और किराये में अनियमितताओं को लेकर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने पहले ही बस स्टैंड पर किराया सूची लगाने, बसों में डिस्प्ले बोर्ड लगाने और किराये की पुनः समीक्षा करने का निर्देश दिया था। लेकिन सरकार ने बताया कि मामला गलती से विधि विभाग को भेज दिया गया था, जबकि यह निर्णय कैबिनेट स्तर पर लिया जाना था

चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने कोर्ट को अवगत कराया कि सरकार ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि मामला मुख्यमंत्री और कैबिनेट के समक्ष लंबित है। नगरीय निकाय चुनावों के चलते निर्णय में देरी हुई है, लेकिन जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

हाईकोर्ट ने सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए दो हफ्ते का समय दिया है और अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।

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