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पीडीएस घोटाले में नया मोड़, ED ने सुप्रीम कोर्ट में लगाए गंभीर आरोप

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित पीडीएस घोटाले में एक नया मोड़ आया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आरोपी दो पूर्व आईएएस अधिकारियों, अनिल टूटेजा और आलोक शुक्ला के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी का दावा है कि इन दोनों अधिकारियों ने अक्टूबर 2019 में आलोक शुक्ला को जमानत दिलाने वाले उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के साथ मिलकर साजिश रची थी।

ईडी की रिपोर्ट में क्या है:

ईडी की 1 अगस्त को दायर रिपोर्ट में इस न्यायाधीश का नाम उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन व्हाट्सएप चैट के विवरण वाले अनुलग्नकों से यह स्पष्ट है कि कौन सा न्यायाधीश था। ईडी ने आरोप लगाया है कि आरोपी आईएएस अधिकारी तत्कालीन महाधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायाधीश के संपर्क में थे। न्यायाधीश के साथ संपर्क उनके भाई और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव के माध्यम से भी स्थापित किया गया था।

ईडी का कहना है कि तत्कालीन भूपेश सरकार में ये दोनों नौकरशाह अपने खिलाफ चल रहे मामले को कमजोर करने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। ईडी ने यह भी दावा किया है कि आरोपी आईएएस अधिकारी, तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के माध्यम से न्यायाधीश के संपर्क में थे, जैसा कि 31 जुलाई और 11 अगस्त 2019 के व्हाट्सएप संदेशों में स्पष्ट है। इन संदेशों में यह भी पता चला है कि न्यायाधीश की बेटी और दामाद का बायोडाटा तत्कालीन एजी द्वारा अनुकूल कार्रवाई के लिए टूटेजा को भेजा गया था, जो न्यायाधीश और दोनों आरोपी के बीच संपर्क बना रहे थे।

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