बिलासपुर. राज्य सरकार की नई आबकारी नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्टे की मांग खारिज कर दी है। जस्टिस नरेश चंद्रवंशी की एकल पीठ ने प्रथम दृष्टया नीति में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई।
हालांकि, याचिका में प्लास्टिक बोतलों के उपयोग से स्वास्थ्य पर संभावित असर का मुद्दा उठाया गया था, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
दरअसल, ऋषि इंटरप्राइजेस ने नई आबकारी नीति के खिलाफ याचिका दायर कर प्लास्टिक बॉटलिंग पर आपत्ति जताई थी और नीति पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
मामले में अब दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी।

