रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले नागरिकों को राहत देते हुए अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नई तय तिथि के बाद टैक्स जमा करने पर 17 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा, इसलिए समय पर भुगतान करने की अपील की गई है।
राजस्व वसूली का लक्ष्य समय सीमा में पूरा नहीं होने के चलते यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत राज्य के सभी नगरीय निकायों को 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे उन करदाताओं को राहत मिलेगी, जो निर्धारित समय में टैक्स जमा नहीं कर सके थे।
अब नागरिक 30 अप्रैल तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले भुगतान कर सरचार्ज से बचें।

