रायपुर। छत्तीसगढ़ में अचल संपत्ति और जमीन की कलेक्टर गाइडलाइन दरों में इस माह बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पंजीयन विभाग ने सभी निर्धारित मापदंडों और दिशा-निर्देशों के तहत सर्वे कार्य पूरा कर लिया है और उप जिला मूल्यांकन समितियों से प्रस्ताव लेकर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेज दिया है। अब शासन से अंतिम मंजूरी मिलते ही ये नई दरें लागू कर दी जाएंगी।
सूत्रों के अनुसार, अधिकतर जिलों ने जमीन की गाइडलाइन दरों में 1.5 से 2 गुना तक की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। यह कदम सात वर्षों के लंबे अंतराल के बाद उठाया गया है, क्योंकि अभी तक वर्ष 2017 की दरें ही लागू थीं। जबकि नियमानुसार हर साल अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य का पुनरीक्षण जरूरी होता है।
राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए नई मूल्य निर्धारण गाइडलाइन तैयार करने को लेकर सभी कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके तहत पटवारियों और तहसीलदारों से प्रचलित बाजार मूल्य की जानकारी एकत्र की गई है। आंकड़ों के विश्लेषण के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गाइडलाइन दर और बाजार दर में न्यूनतम अंतर रह जाए।
नई गाइडलाइन के तहत रोड किनारे बने व्यावसायिक या आवासीय कॉम्प्लेक्स के लिए केवल सड़क से लगी संपत्तियों की दर तय की जाएगी। अंदरूनी दर नहीं दी जाएगी जिससे भ्रम की स्थिति न बने। साथ ही, 40 फीट या उससे अधिक चौड़ाई वाली सड़कें मुख्य मार्ग मानी जाएंगी। वहीं, दो मोहल्लों को जोड़ने वाली परंपरागत संकरी सड़कें भी मुख्य मार्ग की श्रेणी में आएंगी।