छत्तीसगढ़ : CBI को पूरे राज्य में कार्रवाई करने का अधिकार,

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई को पूरे राज्य में कार्रवाई करने का अधिकार देने वाली सहमति पत्र जारी कर दिया है। यह अधिसूचना 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हुई है।

इस सहमति पत्र के तहत सीबीआई अब भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302 और 120B के तहत राज्य की सीमा में कहीं भी कार्रवाई कर सकती है।

गौरतलब है कि 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सीबीआई को दी गई सहमति रद्द कर दी थी। इसकी वजह से 2019 से 2024 तक सीबीआई राज्य सरकार से संबंधित संस्थानों और मामलों की जांच नहीं कर पा रही थी।

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