रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शेयर बाजार में ट्रेडिंग को लेकर सख्त कदम उठाया है। अब राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को इंट्रा डे ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी, फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) और BTST (Buy Today Sell Tomorrow) जैसे लेनदेन की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने इसे “अवचार” यानी कदाचार की श्रेणी में रखा है।
मंगलवार को सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में संशोधन करते हुए यह बदलाव किया गया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को बार-बार शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों की खरीद-बिक्री करना, इंट्रा डे ट्रेडिंग, क्रिप्टो में लेनदेन करना, और फ्यूचर-ऑप्शन में ट्रेड करना अब कदाचार माना जाएगा।
कहां कर सकते हैं निवेश?
हालांकि सरकार ने पूरी तरह से निवेश पर रोक नहीं लगाई है। अधिसूचना में कहा गया है कि अधिकारी और कर्मचारी अब भी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, और डिबेंचर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन निवेशों का स्वरूप ट्रेडिंग जैसा न हो, यह सुनिश्चित करना होगा।
30 जून की तारीख वाला आदेश, 1 जुलाई को हुआ जारी
इस अधिसूचना का पत्र 1 जुलाई को जारी किया गया, लेकिन इसमें 30 जून 2025 की तिथि अंकित है। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है और सचिव रजत कुमार के हस्ताक्षर से लागू किया गया है।