रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय खरीदी पर 15 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक अस्थायी रोक लगा दी है। इस दौरान सामान्य परिस्थितियों में कोई नई खरीदी नहीं होगी। अत्यावश्यक जरूरत पर विभाग वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से ही खरीदी कर सकेंगे।
वित्त विभाग के अनुसार यह फैसला वित्तीय वर्ष के अंत में अनावश्यक बजट खर्च रोकने के लिए लिया गया है। 15 फरवरी के बाद कोई नया क्रय आदेश जारी नहीं होगा, जबकि इससे पहले जारी वैध आदेशों का भुगतान 15 मार्च 2026 तक करना अनिवार्य होगा।
हालांकि, केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, विदेशी सहायता परियोजनाएं, निर्माण कार्यों की जरूरी सामग्री, अस्पताल, जेल, छात्रावास, आंगनबाड़ी पोषण आहार, ईंधन, दवाइयां और सीमित आकस्मिक खर्च को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।