छत्तीसगढ़ मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया रद्द, हाई कोर्ट ने नए सिरे से काउंसलिंग के दिए निर्देश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है और नए सिरे से काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से सभी प्रभावित उम्मीदवारों को राहत मिलेगी।

सेवारत श्रेणी में अपात्र उम्मीदवारों को शामिल करने के खिलाफ डॉ. यशवंत राव और डॉ. पी. राजशेखर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि पात्रता नियमों के अनुसार, सेवारत श्रेणी के तहत उम्मीदवार को कम से कम तीन वर्षों की सेवा पूरी करनी आवश्यक है, लेकिन कई अपात्र उम्मीदवारों को इस श्रेणी में शामिल कर लिया गया था। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर मामला कोर्ट में पहुंचा।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कोर्ट में स्वीकार किया कि शिकायत प्रथम दृष्टया सही लग रही है। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि पूरे मामले में शपथपत्र प्रस्तुत किया जाए और याचिकाकर्ताओं को उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे उचित प्रत्युत्तर दाखिल कर सकें।

मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने पाया कि एक निजी उम्मीदवार को कट ऑफ तारीख के बाद सीट आवंटित की गई थी, जो नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट ने स्ट्रे राउंड काउंसलिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि यह आदेश सभी समान स्थिति वाले उम्मीदवारों पर लागू होगा।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया के लिए दोबारा काउंसलिंग कराई जाएगी।

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