बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन बेटिंग और सट्टा एप्स के बढ़ते प्रभाव पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, गृह विभाग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
कोर्ट ने महादेव एप प्रकरण का उल्लेख करते हुए पूछा है कि उसके बाद अब तक कितने अन्य सट्टा एप्स पर कार्रवाई हुई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी 6 मई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
रायपुर निवासी सुनील नामदेव द्वारा अधिवक्ता अमृतो दास के माध्यम से दायर याचिका में एक सक्रिय सट्टा एप का भी उल्लेख किया गया है। याचिका में आरोप है कि कई अवैध सट्टा एप्स अभी भी खुलेआम चल रहे हैं और इन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि “अब लोग मेहनत से नहीं, शॉर्टकट से पैसा कमाना चाह रहे हैं, जो समाज और अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है।” कोर्ट ने राज्य सरकार को चेताया कि वैध और अवैध के बीच की रेखा धुंधली नहीं होनी चाहिए।