हाईकोर्ट ने बच्चों को बचाने के लिए उठाया बड़ा कदम, स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री पर रोक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की खुलेआम बिक्री पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की युगलपीठ ने मामले पर चिंता जताते हुए कहा, “बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? कोटपा कानून है तो उसका पालन होना चाहिए।”

मीडिया रिपोर्ट्स से नाराजगी
मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, बिलासपुर के सरकारी और निजी स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पाद खुलेआम बेचे जा रहे हैं। कोर्ट ने इसे गंभीर बताते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां बच्चों के लिए हानिकारक हैं और स्कूलों के आसपास का माहौल खराब कर रही हैं।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने बताया कि 15 नवंबर 2024 को दिए गए आदेश के तहत बिलासपुर जिला प्रशासन ने कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर पेनल्टी लगाई है और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। हालांकि, कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव और बिलासपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

5 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर 2024 को होगी, जिसमें राज्य सरकार को अदालत के सामने विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोटपा कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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