सेंट्रल जेल से पैरोल पर बाहर गए 70 बंदी नहीं लौटे वापस

बिलासपुर। पैरोल पर गए कैदियों की वापसी न होने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए डीजीपी जेल को ताजा शपथ पत्र के जरिए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

70 कैदी अब भी लापता
सुनवाई के दौरान डीजीपी जेल ने अदालत को बताया कि पैरोल पर गए 83 कैदियों में से 10 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि, 70 कैदी अब भी फरार हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर 23 अक्टूबर 2024 को सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए थे कि रोजाना रिपोर्ट पेश की जाए।

हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सवाल उठाया कि अब तक सभी कैदियों को वापस क्यों नहीं लाया जा सका। कोर्ट ने डीजीपी जेल से कहा कि 12 दिसंबर 2024 को अगली सुनवाई के दौरान शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत और अद्यतन रिपोर्ट पेश की जाए।

सरकार को आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश
सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के 30 सितंबर 2024 के आदेश का पालन किया गया है, लेकिन अदालत ने पैरोल व्यवस्था की निगरानी और फरार कैदियों को जल्द पकड़ने के लिए अधिक सख्ती बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया।

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