बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में रिटायर्ड फार्मासिस्ट के खिलाफ वेतन रिकवरी के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वेतन की वसूली नहीं की जा सकती।
यह मामला घासीराम साहू का है, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बिलाईगढ़ में फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत थे और 30 जून 2024 को सेवानिवृत्त हुए। उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य देय लाभ विभाग ने रोक दिए थे, यह कहते हुए कि उनके वेतन का निर्धारण गलत तरीके से हुआ था। इसके आधार पर विभाग ने 7 लाख 75 हजार रुपए की रिकवरी का आदेश जारी कर दिया।
इस आदेश को घासीराम साहू ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद इस तरह की रिकवरी नहीं की जा सकती।
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को स्वीकार करते हुए विभागीय आदेश को अवैध करार दिया और रिकवरी का आदेश निरस्त कर दिया।