बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के 14वें मंत्री की नियुक्ति को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला की क्वो वारंटो याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में हस्तक्षेप करना है तो उन्हें जनहित याचिका (PIL) दाखिल करनी होगी।
गौरतलब है कि इस मुद्दे पर पहले से ही रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वासु चक्रवर्ती द्वारा एक PIL दायर की जा चुकी है, जिसमें 14 मंत्री बनाए जाने पर आपत्ति उठाई गई है। यह याचिका वर्तमान में हाईकोर्ट में लंबित है।
गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी. डी. गुरु की डिवीजन बेंच के समक्ष जब सुशील आनंद शुक्ला की याचिका लगी, तो कोर्ट ने कहा कि क्वो वारंटो याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि इस विषय पर पहले से PIL विचाराधीन है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को सलाह दी कि यदि वह इस मामले में शामिल होना चाहते हैं, तो उचित प्रक्रिया के तहत PIL के रूप में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करें।