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अनुज शर्मा को हाईकोर्ट से राहत, सोशल मीडिया से आपत्तिजनक और मॉर्फ्ड कंटेंट हटाने के आदेश

बिलासपुर। सोशल मीडिया पर कथित मानहानिकारक और मॉर्फ्ड कंटेंट के मामले में हाईकोर्ट ने पद्मश्री एवं विधायक अनुज शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब सहित संबंधित प्लेटफॉर्म्स को विवादित पोस्ट, वीडियो और तस्वीरें तत्काल हटाने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों, चैनल एडमिन और कंटेंट क्रिएटर्स को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि फर्जी अकाउंट्स के जरिए अनुज शर्मा और उनके परिवार की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से मॉर्फ्ड वीडियो, तस्वीरें और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की जा रही थी। कोर्ट ने बिना अनुमति किसी की पहचान और छवि के दुरुपयोग को गंभीर मानते हुए मामले में सख्त रुख अपनाया।

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