Site icon India & World Today | Latest | Breaking News –

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पूर्व चीफ जस्टिस व न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत रद्द

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस, एक वर्तमान हाईकोर्ट जस्टिस और कुछ न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि केवल आशंका और अनुमान के आधार पर न्यायपालिका के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही नहीं चल सकती।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने कहा कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल किसी को परेशान करने या व्यक्तिगत विवादों को मुकदमे का रूप देने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पाया कि शिकायत में साजिश से जुड़ा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, इसलिए इसे निराधार मानते हुए रद्द कर दिया गया।

Exit mobile version