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बिलासपुर। दुर्ग जिले की एक सहकारी समिति में 690.70 क्विंटल धान की कमी के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यह मामला सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कुम्हली के प्रबंधक अतुल वर्मा से जुड़ा है।

जांच के दौरान अधिकारियों ने करीब 21.41 लाख रुपये मूल्य के धान और 2.13 लाख रुपये मूल्य की बोरियों की कमी पाई थी। शिकायत के आधार पर प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता ने धान की कमी के लिए मौसम, चूहों, कीड़ों और सूखेपन को जिम्मेदार बताते हुए एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए एफआईआर को बरकरार रखा और जांच जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया।

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