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बलौदा बाजार आगजनी कांड: अमित बघेल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

बलौदा बाजार। बलौदा बाजार आगजनी कांड मामले में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले निचली अदालत भी उनकी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी थी।

अमित बघेल को बलौदा बाजार कोतवाली पुलिस ने आगजनी कांड में संलिप्तता के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। मामले में जमानत के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली।

गौरतलब है कि 10 जून 2024 को गिरौधपुरी धाम में जैतखाम तोड़फोड़ के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। उपद्रवियों ने कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आग लगा दी थी, जिससे करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। मामले में अब तक 187 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

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