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डीएमएफ घोटाला: पूर्व IAS अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से जमानत नहीं

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने डीएमएफ फंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता, आवेदक की भूमिका और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को आधार बनाया।

ईओडब्ल्यू-एसीबी ने टुटेजा को 23 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने माना कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर हैं। साथ ही, यह भी कहा कि आरोपी कम समय से जेल में है, इसलिए अन्य आरोपियों के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है, इसलिए जमानत देने से इनकार किया गया।

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