बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नवनामांकित अधिवक्ताओं को 20 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि देने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार से निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाने की अपेक्षा जताई है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि नए अधिवक्ताओं को कानून की किताबें, टेबल और कुर्सी जैसी प्रारंभिक जरूरतों के लिए 20 हजार रुपये का अनुदान देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग ने इसे कैबिनेट के समक्ष रखने की सलाह दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा और झारखंड में लागू समान योजनाओं की जानकारी भी मांगी गई है।
हाईकोर्ट ने उम्मीद जताई कि सरकार आवश्यक जानकारी जल्द जुटाकर प्रस्ताव को बिना अनावश्यक देरी के कैबिनेट के समक्ष रखेगी। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर 2026 को होगी।

