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सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर से वेतन वसूली पर रोक लगाई, हाईकोर्ट ने वापसी का दिया आदेश

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर मरियानुस टोप्पो से सेवाकाल के दौरान त्रुटिपूर्ण ढंग से हुए अतिरिक्त वेतन भुगतान की वसूली पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने बटालियन कमांडेंट को आदेश दिया है कि वसूली की गई राशि छह प्रतिशत ब्याज के साथ वापस लौटाएं।

उसलापुर निवासी मरियानुस टोप्पो 11वीं बटालियन, जांजगीर-चाम्पा में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। 30 अप्रैल 2018 को सेवानिवृत्त होने के बाद, बटालियन ने टोप्पो से अतिरिक्त वेतन भुगतान की वसूली के लिए आदेश जारी किया।

टोप्पो ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। याचिका में तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ऐसे मामलों में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिए हैं।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए बटालियन द्वारा जारी वसूली आदेश को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि टोप्पो को कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना वसूली का आदेश दिया गया था, जो नियमों के विरुद्ध है।

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