बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में RTE के तहत आरक्षित सीटों और दाखिले से जुड़े गलत आंकड़े पेश किए जाने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सभी स्कूलों की सीटों और विद्यार्थियों से संबंधित सही व सत्यापित जानकारी अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि कुछ बड़े स्कूलों में RTE सीटों की संख्या शून्य या बेहद कम बताई गई थी। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार को रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए अंतिम अवसर दिया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 18 नवंबर तक सही डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया तो शिक्षा सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

