छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 53.40 लाख मुआवजा बरकरार, बीमा कंपनी की अपील खारिज

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना मुआवजा मामले में बीमा कंपनी की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने मृतक के परिजनों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा दिए गए 53.40 लाख रुपये के मुआवजे को सही ठहराया।

मामला 4 दिसंबर 2021 का है, जब जयमंगल राजवाड़े की कार को सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। बीमा कंपनी ने मृतक की भी लापरवाही बताई, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी।

हाईकोर्ट ने कहा कि केवल आमने-सामने की टक्कर के आधार पर सहभागी लापरवाही नहीं मानी जा सकती। सभी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मुआवजा उचित बताते हुए अपील खारिज कर दी।

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