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छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से सख्त वेस्ट मैनेजमेंट नियम लागू, 100 मेहमानों पर देनी होगी सूचना

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू होगी, जिसके तहत कचरा प्रबंधन के नियम सख्त किए गए हैं। अब 100 से अधिक मेहमानों वाले शादी-पार्टी या किसी भी आयोजन की सूचना 3 दिन पहले नगर निगम को देना अनिवार्य होगा, अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा।

नए नियमों में कचरे का चार श्रेणियों—गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष कचरा—में पृथक्करण जरूरी होगा। मिश्रित कचरा देने पर 500 से 50 हजार रुपये तक का ऑन-द-स्पॉट फाइन लगाया जा सकता है।

रेहड़ी-पटरी वालों को भी डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा, जबकि बड़े संस्थानों को अपने स्तर पर कचरा प्रोसेस करना होगा। इन नियमों का उद्देश्य स्वच्छता बढ़ाना, रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देना और लैंडफिल पर निर्भरता कम करना है।

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