Raipur : छत्तीसगढ़ में अब जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री के लिए पंजीयन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने नई पेड सर्विस शुरू की है, जिसके तहत 25 हजार रुपए का शुल्क देकर आप अपने घर पर ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा नि:शुल्क नहीं है और सामान्य रजिस्ट्री शुल्क के अलावा अतिरिक्त 25 हजार रुपए का भुगतान करना होगा।
टाइम स्लॉट से अलग रजिस्ट्री के लिए 15 हजार का शुल्क
यदि कोई व्यक्ति पंजीयन कार्यालय के तय समय से अलग अपनी सुविधा के अनुसार रजिस्ट्री करवाना चाहता है, तो इसके लिए उसे 15 हजार रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। यह प्रावधान पहली बार राज्य में लागू किया गया है।
हक त्याग और अन्य संशोधन
परिवार के सदस्यों के बीच हक त्याग विलेख की रजिस्ट्री पर मात्र 500 रुपए शुल्क तय किया गया है। लेकिन यदि यह रजिस्ट्री किसी गैर-पारिवारिक सदस्य के पक्ष में की जाती है, तो शुल्क बाजार मूल्य का 4% लगेगा।
नई अधिसूचना 6 दिसंबर से लागू
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने इस बदलाव के लिए रजिस्ट्रीकरण एक्ट में संशोधन किया है। 6 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के साथ यह सेवा प्रभावी हो गई है।
विशेष प्रावधान
अतिरिक्त 25 हजार का शुल्क वसीयतों और दत्तक ग्रहण के अधिकार पत्रों की रजिस्ट्री पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, यदि सब-रजिस्ट्रार किसी कारणवश रजिस्ट्री करने में असमर्थ हैं, तो यह शुल्क माफ रहेगा।
नई व्यवस्था से नागरिकों को पंजीयन कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और सुविधा के अनुसार रजिस्ट्री कराना संभव होगा।