शराब घोटाला मामला: सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत खारिज

बिलासपुर।छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उप सचिव और पूर्व राज्य सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका पर सुनवाई हुई, जहां एसीबी/ईओडब्ल्यू ने अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका नामंजूर कर दी।

ईडी की कार्रवाई के बाद ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए सौम्या चौरसिया ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। 8 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने अतिरिक्त समय मांगा था। आज अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।

गौरतलब है कि ईडी पहले ही सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने उन्हें अपने मामले में हिरासत में लेने के लिए प्रोडक्शन वारंट के तहत विशेष अदालत में आवेदन दिया है, जिससे उनकी गिरफ्तारी की संभावना और बढ़ गई है।

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