छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया फरमान: अब आधार आधारित हाज़िरी होगी अनिवार्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत अब प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में अनिवार्य रूप से मौजूद रहना होगा।

सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 15 जून 2025 से राज्य में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत नियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी सभी कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन के माध्यम से प्रतिदिन आधार प्रमाणीकरण कर उपस्थिति और प्रस्थान दर्ज करना जरूरी होगा।

सरकार ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि एनआईसी (NIC) के तकनीकी सहयोग से इस प्रणाली को समय रहते अपने अधीनस्थ कार्यालयों में लागू करें। आवश्यक तकनीकी इंतज़ामों की पूर्ति करना भी कार्यालय प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी तय समयसीमा में उपस्थिति दर्ज नहीं करता है, तो उसके साथ-साथ संबंधित संस्था प्रमुख को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। यह नई व्यवस्था शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

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