रायपुर। छत्तीसगढ़ की प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने तीन निजी मेडिकल कॉलेजों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल और मेस शुल्क के नाम पर छात्रों से अधिक राशि वसूलने की शिकायत सही पाए जाने के बाद की गई है। साथ ही, कॉलेजों को एक माह के भीतर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित छात्रों को अतिरिक्त ली गई राशि लौटाने के निर्देश दिए गए हैं।
इन मेडिकल कॉलेजों पर हुई कार्रवाई
समिति के अध्यक्ष जस्टिस प्रभात कुमार शास्त्री के अनुसार, शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (भिलाई), बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रायपुर), और रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (ग्राम गोढ़ी, रायपुर) पर यह कार्रवाई की गई है।
जांच में पाया गया कि ये मेडिकल कॉलेज वास्तविक खर्च से कई गुना अधिक राशि वसूल रहे थे। उदाहरण के लिए:
शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने छात्र से 4,43,713 रुपये अधिक लिए।
बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने 4,58,222 रुपये अधिक वसूले।
रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने 4,53,593 रुपये अतिरिक्त लिए।
एक महीने में नहीं भरा जुर्माना तो रद्द होगी मान्यता
समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि तीनों कॉलेज एक माह के भीतर जुर्माना जमा नहीं करते, तो उनकी मान्यता निरस्त करने की सिफारिश की जाएगी।
छात्रों से ली गई अतिरिक्त राशि वापस करने और 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भरने के आदेश दिए गए हैं। सरकार इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आगे की कार्रवाई करेगी।