रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम 2025 को अब राज्य सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। इसके साथ ही विधायकों को बढ़े हुए वेतन और भत्तों का लाभ मिलना शुरू हो गया है।
यह अधिसूचना राज्यपाल के आदेश पर विधानसभा उप सचिव अनिल सिन्हा के हस्ताक्षर से 9 मई 2025 को जारी की गई। राजपत्र में साफ किया गया है कि यह अधिनियम भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में पारित हुआ है और अधिसूचना की तिथि से ही प्रभावी माना जाएगा।
वेतन में हुआ यह बड़ा बदलाव:
1972 में लागू किए गए मूल अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम (क्र. 7 सन् 1973) की अनुसूची में संशोधन करते हुए विधायकों के मासिक वेतन को 25,000 रुपये से बढ़ाकर अब 40,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।