रायपुर: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए भी OPS का संचालन सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के तहत किया जा रहा है।
उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में कुल 2,91,797 अधिकारियों-कर्मचारियों ने NPS छोड़कर OPS का विकल्प चुना है। वर्ष 2004 से पहले और बाद में नियुक्त OPS विकल्प वाले सभी कर्मचारियों पर समान नियम लागू हैं।
मंत्री ने बताया कि NPS में कर्मचारी 10% और नियोक्ता 14% अंशदान करता है, जबकि OPS में जीपीएफ के तहत 10% कटौती होती है, जिस पर 7.1% ब्याज मिलता है।
साथ ही NPS में अब तक लगभग 22 हजार करोड़ रुपये जमा हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को उनके चयनित विकल्प के अनुसार सेवानिवृत्ति पर लाभ दिया जाएगा।

