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छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पुलिसकर्मियों के बच्चों को शारीरिक परीक्षण (फिजिकल टेस्ट) में दी गई छूट पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि भर्ती नियमों में इस तरह का संशोधन कैसे और क्यों किया गया।

विवाद का कारण

पुलिस भर्ती के नियमों में बदलाव करते हुए पुलिसकर्मियों के बच्चों को विशेष छूट दी गई थी। इसे अन्य अभ्यर्थियों ने अनुचित और संविधान के समानता के अधिकार के खिलाफ बताया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह विशेष छूट उनकी प्रतिस्पर्धा को असंतुलित करती है।

भर्ती प्रक्रिया और मानदंड

5967 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए यह भर्ती हो रही थी। मानदंडों में पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 168 सेमी और महिलाओं के लिए 158 सेमी तय की गई थी।

हाईकोर्ट का निर्देश

हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और तब तक भर्ती प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए।

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