छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक हाई-प्रोफाइल दुष्कर्म मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सक्ती जिले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र सिंह को महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल की सश्रम कैद और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
साथ चलेगी दोनों धाराओं की सजा
कोर्ट ने धर्मेंद्र सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत 7 साल की सश्रम सजा और धारा 450 (अनधिकृत रूप से घर में घुसना) के तहत 5 साल की सजा सुनाई है। हालांकि, दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
महिला के घर में घुसकर किया था दुष्कर्म
धर्मेंद्र सिंह पर आरोप था कि उन्होंने एक महिला के घर में जबरन घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। सुनवाई के दौरान अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गए, जिसके बाद यह कठोर फैसला सुनाया गया।
राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह के गोद लिए पुत्र हैं धर्मेंद्र
गौरतलब है कि धर्मेंद्र सिंह को अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और सक्ती रियासत के राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह ने गोद लिया था। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह का हाल ही में 29 अप्रैल को निधन हुआ है।