रायपुर। आदिवासी विकास विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन पंजीयन की तिथियों में बढ़ोतरी की है। अब विद्यार्थी साल में तीन बार — 31 मई, 31 अगस्त और 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह निर्णय विभिन्न पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम अलग-अलग समय पर आने के कारण लिया गया है, जिससे छात्रों को आवेदन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
यह सुविधा उन छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी जिनका महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई जैसे संस्थानों में प्रवेश या परीक्षा परिणाम विलंब से जारी हुआ है।
छात्रवृत्ति आवेदन के लिए पात्रता इस प्रकार है:
- अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ₹2.50 लाख
- अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आय सीमा ₹1.00 लाख
- स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र और पिछले शैक्षणिक वर्ष का परीक्षा परिणाम अनिवार्य
- छात्र का बैंक खाता आधार से सीडेड और सक्रिय होना चाहिए
छात्रवृत्ति का भुगतान PFMS के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खाते में किया जाएगा। साथ ही, वर्ष 2025-26 में सभी पात्र विद्यार्थियों को NSP पोर्टल से One Time Registration (OTR) कराना अनिवार्य होगा। इससे संबंधित दिशा-निर्देश राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
इस सत्र में नवीन संस्थाओं के प्रमुख (HOI) और छात्रवृत्ति प्रभारी (NOI) का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है।
