छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: अब लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण और निरीक्षण अनिवार्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम उठाया है। अब सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और नियमित निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और दुर्घटनाओं का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी सभी सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में शामिल कर दिया है। अब इन सेवाओं को अधिकतम 30 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा। तय समय में कार्य न होने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। इससे व्यवसायों और उद्योगों को समय पर सेवाएं मिलेंगी और कानूनी झंझटों से राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, “आम जनता की सुरक्षा और सुविधाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। हमने इस सेवा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल कर समय पर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे।”

मुख्य विद्युत निरीक्षणालय की अपील
मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी बिल्डरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और लिफ्ट संचालकों से नए नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। विभाग का कहना है कि इससे न केवल दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि बीमा लागत भी घटेगी और कारोबार का जोखिम भी कम होगा।

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