छत्तीसगढ़ में संपत्ति की गाइडलाइन दरों में संशोधन, 30 जनवरी से नई दरें लागू

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्थावर संपत्तियों की गाइडलाइन दरों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य की जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर संपत्ति की गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण को मंजूरी दे दी गई है। संशोधित गाइडलाइन दरें 30 जनवरी 2026 से लागू होंगी।

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, “छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000” के तहत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में जिला मूल्यांकन समिति रायपुर और कोरबा से प्राप्त स्थावर संपत्ति की गाइडलाइन दरों के वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षण प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा स्वीकृत गाइडलाइन दरों की प्रतियां संबंधित कलेक्टरों एवं जिला मूल्यांकन समितियों के अध्यक्षों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं। इसके साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संशोधित गाइडलाइन दरें 30 जनवरी 2026 से प्रभावशील रहेंगी।

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