रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने दुकान एवं स्थापना नियम, 2021 में संशोधन कर पंजीयन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और अधिक सरल बना दिया है। श्रम विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार अब ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा करने के बाद 24 घंटे के भीतर श्रम पहचान संख्या (लेबर आईडी) का पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
नए नियमों के तहत सभी रिकॉर्ड श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर संधारित किए जाएंगे और डिजिटल रूप से जारी प्रमाणपत्र पूरी तरह वैध होंगे। आवेदन में गलत या भ्रामक जानकारी पाए जाने पर इसकी जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी। साथ ही प्रतिष्ठान में पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य रहेगा।
नाम, पता, कर्मचारियों की संख्या या व्यवसाय की प्रकृति में बदलाव होने पर अब ऑनलाइन संशोधन कराया जा सकेगा। इसके लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है और संशोधित प्रमाणपत्र भी 24 घंटे के भीतर जारी किया जाएगा।
श्रमायुक्त हिम शिखर गुप्ता ने कहा कि यह व्यवस्था ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देगी तथा व्यापारियों और प्रतिष्ठान संचालकों को त्वरित, पारदर्शी और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराएगी।

