रायपुर। स्थल निरीक्षण और सत्यापन के दौरान व्यवसाइयों से अवैध वसूली करने की शिकायत पर वाणिज्यिक कर विभाग में पदस्थ सहायक आयुक्त सह निरीक्षक विधान रंजन कुलू को निलंबित कर दिया गया है। राज्य कर आयुक्त ने यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की है।
दरअसल, महासमुंद जिले के व्यापारियों ने आरोप लगाया था कि स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन के दौरान निरीक्षक कुलू ने उनसे अवैध वसूली की। इस संबंध में व्यापारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की थी। मामले की जांच के बाद राज्य कर सहायक आयुक्त, महासमुंद वृत्त ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई।
निलंबन की अवधि में विधान रंजन कुलू का मुख्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय, रायपुर संभाग एक में रहेगा। इस दौरान उन्हें शासकीय नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्रदान किया जाएगा।
