छत्तीसगढ़: 192 निकायों में अनिवार्य ट्रेड लाइसेंस, गुमटी से मॉल तक सभी दुकानों पर लागू

छत्तीसगढ़ शहरी विकास एवं आवास विभाग ने बड़ी अधिसूचना जारी की। राज्य के 192 नगर निकायों (10 नगर निगम, 58 नगर पालिका, 124 नगर पंचायत) में अब हर व्यापारी को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य। ठेले-गुमटी, किराना, सैलून से लेकर शोरूम-मॉल तक कोई भी दुकान/व्यवसाय बिना लाइसेंस नहीं चलेगा।

मुख्य प्रावधान:

  • ऑनलाइन आवेदन: cgedistrict.cgstate.gov.in पर 5 मिनट में अप्लाई। आधार, पैन, दुकान फोटो, किराया/मालिकी दस्तावेज अपलोड।
  • फीस: गुमटी ₹200, छोटी दुकान ₹500-2000, मॉल ₹10,000 तक। वार्षिक रिन्यूअल।
  • समयसीमा: 15 दिन में लाइसेंस, देरी पर ₹100/दिन जुर्माना।
  • निरीक्षण: निकाय टीम मौका-मुआयना करेगी, फायर-हेल्थ सर्टिफिकेट जरूरी।

बड़ा फायदा – लोन आसान: ट्रेड लाइसेंस अब बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट। मुद्रा, PMEGP, स्टैंडअप इंडिया में बिना गिरवी लोन। SBI, PNB ने कहा- लाइसेंस दिखाओ, 48 घंटे में ₹5 लाख तक क्रेडिट।

सजा: बिना लाइसेंस पकड़े गए तो ₹5000 जुर्माना + दुकान सील। 1 दिसंबर से अभियान।

मंत्री अरुण साव: “10 लाख व्यापारियों को कानूनी पहचान, टैक्स चोरी रुकेगी, रोजगार बढ़ेगा।” व्यापारी संघ स्वागत कर रहे, छोटे दुकानदारों के लिए हेल्पडेस्क खुले।

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