वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद छत्तीसगढ़ में उठे सवाल, क्या हटेंगे कब्जे?

रायपुर। संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून जल्द अस्तित्व में आ जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे छत्तीसगढ़ में वक्फ की संपत्तियों पर वर्षों से जमे कब्जे हटाए जा सकेंगे?

प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 7000 से अधिक संपत्तियां दर्ज हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 5000 करोड़ रुपये से अधिक है। इनमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, मजार, दरगाह, मकबरे, ईदगाह, मदरसे, स्कूल और कॉलेज शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन संपत्तियों में से लगभग 80% पर अवैध कब्जाधारी जमे हुए हैं।

विधेयक के संसद में पेश होने के बाद छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मुतवल्लियों (प्रबंधकों) को पत्र भेजकर संपत्तियों की विस्तृत जानकारी मांगी है। अब तक करीब 70% संपत्तियों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो चुकी है। जहां-जहां अवैध कब्जों की पुष्टि हुई है, वहां नोटिस जारी किए गए हैं।

इस संबंध में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सलीम राज ने बताया कि कब्जाधारियों को विधिवत नोटिस भेजे जा चुके हैं और जैसे ही जवाब प्राप्त होंगे, आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।

अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या वक्फ संशोधन कानून के प्रभावी होने के बाद प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को कब्जामुक्त कराया जा सकेगा या यह सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता बनकर रह जाएगा।

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